बीजेपी MP को 12 साल पुराने केस में मिली सजा, लगा जुर्माना, खत्म हो सकती है सांसदी

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में आगरा कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है. बीजेपी सांसद कठेरिया पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है. ये वारदात 12 साल पहले 16 नवंबर, 2011 को हुई थी. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसदी भी खत्म हो सकती है.

क्या था मामला

दरअसल, 16 नवंबर, 2011 को टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 समर्थकों ने भावेश के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं. इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.

सजा मिलने पर बोले कठेरिया

एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा मिलने पर बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने कहा कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं. अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा. कठेरिया आगरा से भी सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं.

 

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