Excise Policy: अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि नोटिस जारी करें। जवाब दाखिल किया जाए।

दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘‘सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका निभाई।

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सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (Excise Policy) को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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