संघीय कोर्ट ने ट्रंप के भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क को ठहराया गैरकानूनी

Sandesh Wahak Digital Desk: अमेरिका में एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क (टैरिफ) को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत के इस फैसले को भारत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के पास ऐसे व्यापक अधिकार नहीं थे कि वे इस तरह के टैरिफ लगा सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि संविधान के अनुसार, टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। यह फैसला 7-4 के बहुमत से सुनाया गया है। हालांकि, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है ताकि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। इसका मतलब है कि फिलहाल ये टैरिफ जारी रहेंगे।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने फैसले को पक्षपाती बताया

फैसला आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बहुत पक्षपाती बताते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे और उन्हें वहां से मदद मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर इस फैसले को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को खत्म कर देगा।

भारत को मिल सकती है राहत

यह फैसला उन टैरिफ पर लागू होता है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल के कानून (IEEPA) के तहत लगाए गए थे। अगर भारत इस कानूनी चुनौती से बच जाता है, तो उस पर लगा 25 फीसदी टैरिफ हटा दिया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25 फीसदी दंडात्मक शुल्क भी इस फैसले में शामिल है या नहीं, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया गया है।

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