राहुल गांधी के खिलाफ महिला पत्रकार ने दर्ज कराई शिकायत, बदसलूकी का आरोप, FIR की मांग

Rahul Gandhi Complaint: महिला पत्रकार ऋचा परासर (Richa Parasar) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने नई दिल्ली के डीसीपी को शिकायत देकर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत 12 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान कथित दुर्व्यवहार, धमकी और आपराधिक बल के इस्तेमाल से जुड़ी है।

ऋचा का आरोप है कि घटना के दौरान उन्हें चोट लगी और उनका फोन भी टूट गया। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि, ये आरोप हैं और शिकायत दर्ज होने से अपने आप आरोप साबित नहीं होते।

क्या है महिला पत्रकार का आरोप?

ऋचा परासर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के बाहर Rahul Gandhi के निकलने के दौरान उन्होंने अपना माइक आगे किया था। आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कंधे से पकड़कर खींचा और उनके सुरक्षाकर्मियों ने धक्का दिया। पत्रकार का कहना है कि वह सीढ़ियों से गिर गईं, जिससे उनका फोन भी टूट गया।

ऋचा ने बताया कि इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने पेट में हल्के दर्द की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि वह उस समय तीन महीने की गर्भवती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी गर्भावस्था के बारे में पहले किसी को नहीं बताया था।

शिकायत में इन धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग

Richa Parasar ने अपनी शिकायत में BNS की धारा 74, 115(2), 131, 125 और 3(5) का उल्लेख किया है। धारा 74 महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाने और धारा 131 हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल से संबंधित है। धारा 125 लापरवाह कृत्य से मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने, जबकि धारा 3(5) साझा इरादे से किए गए अपराध में संयुक्त जिम्मेदारी से जुड़ी है।

पत्रकार Richa Parasar के अनुसार, अस्पताल में जांच के दौरान उन्होंने नर्स को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। इसके बाद उनका एक्स-रे नहीं किया गया और अल्ट्रासाउंड कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उल्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया।

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