फरार घोषित हुए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रायबरेली की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। यह मामला साल 2021 में पुलिस के साथ अभद्रता से जुड़ा है। आरोप है कि रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में सोमनाथ भारती ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई रायबरेली की अदालत में चल रही थी।

गैर-जमानती वारंट भी जारी

विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. विवेक कुमार ने गुरुवार को सोमनाथ भारती को फरार घोषित करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरारी की उद्घोषणा का नोटिस भी जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को तय की गई है।

बार-बार अदालत में गैरहाजिर रहे भारती

दरसल कोर्ट में कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद सोमनाथ भारती व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे पहले अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था, पर फिर भी वे हाजिर नहीं हुए।

2021 में दर्ज हुआ था मामला

दरसल यह मामला साल 2021 का है, जब रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ उनके अभद्र व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तब उन्होंने जमानत भी कराई थी, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है।

अब  13 नवंबर को अगली सुनवाई 

वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भारती ने लगातार अदालत के आदेशों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसे में अदालत ने उन्हें ‘भगोड़ा’ (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी, जहां उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

 

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