पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा, 11 लाख का जुर्माना भी लगा
Sandesh Wahak Digital Desk: कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले में विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
मामले की मुख्य बातें
- दो बार बलात्कार के आरोप में सजा।
- साड़ी पर मिले स्पर्म के निशान मामले के निर्णायक सबूत।
- वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें अपराध का प्रमाण था।
- 7 महीने में पूरा हुआ ट्रायल, 23 गवाहों ने गवाही दी।
- 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी।
क्या था पूरा मामला?
मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और इस कृत्य को वीडियो में रिकॉर्ड भी किया। पीड़िता ने सबूत के तौर पर अपनी साड़ी को सुरक्षित रखा, जिस पर फॉरेंसिक जांच में स्पर्म के निशान पाए गए।
विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने फैसले में कहा कि दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा और अन्य धाराओं (यौन शोषण, धमकी, आईटी एक्ट) के तहत 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
जांच कैसे हुई?
सीआईडी की विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले की जांच की, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शोभा ने किया। जांच में 123 सबूत जुटाए गए, जिसमें वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल का निरीक्षण शामिल था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सजा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रज्वल रेवन्ना को जेल भेज दिया गया है।
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