कुशीनगर में 10 से 28 दिसंबर तक निःशुल्क राशन वितरण, नामित अधिकारी करेंगे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन

कुशीनगर: जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दिसंबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा।

वितरण से पूर्व भौतिक सत्यापन

वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है:

  • सत्यापन अधिकारी: वितरण से पूर्व उचित दर की दुकानों पर आवंटित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।

  • पर्यवेक्षण: नामित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण कार्य उनकी देखरेख में पारदर्शी तरीके से और समय से पूर्ण हो।

लाभार्थियों को मिलने वाला खाद्यान्न (निःशुल्क वितरण)

राशन कार्ड श्रेणी प्रति यूनिट/कार्ड आवंटित मात्रा
अंत्योदय राशनकार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड (14 किग्रा० गेहूँ + 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल)।
पात्र गृहस्थी कार्ड 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा० गेहूँ + 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल)।

चीनी का वितरण

उपरोक्त निःशुल्क खाद्यान्न के अतिरिक्त, अंत्योदय कार्डधारकों को ₹54 प्रति किग्रा० की दर से 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड वितरित की जाएगी। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनके लिए वितरण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

रिपोर्ट : राघवेंद्र मल्ल

 

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