Gautam Gambhir Case: इस बात से परेशान होकर गौतम गंभीर ने मांगा 2.5 करोड़ का हर्जाना
Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर उनके नाम और पहचान के दुरुपयोग से जुड़ी फर्जी खबरों और वीडियो से परेशान होकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
गंभीर ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे कथित झूठे और भ्रामक डिजिटल कंटेंट को लेकर 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है।
गंभीर ने यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की कमर्शियल डिवीजन में दाखिल की है। याचिका में 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
गंभीर का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम, चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो और पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

एआई और फर्जी वीडियो से परेशान गंभीर
याचिका के मुताबिक, वर्ष 2025 के अंत से यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई, फेस स्वैपिंग और वॉइस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर गंभीर के नाम से फर्जी कंटेंट बनाया जा रहा है।
इनमें ऐसे वीडियो भी शामिल हैं, जिनमें उन्हें ऐसे बयान देते दिखाया गया है जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं।
गंभीर ने कोर्ट को बताया कि उनके नाम से एक फर्जी इस्तीफे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसे करीब 29 लाख व्यूज मिले।
इसके अलावा एक अन्य क्लिप में उन्हें वरिष्ठ क्रिकेटरों पर टिप्पणी करते दिखाया गया, जबकि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया।
इन अकाउंट्स पर लगाया आरोप
गौतम गंभीर ने जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उनमें JanKey Frames, Bhupendra Paintola, Legends Revolution, gustakhedits, cricket_memer45, GemsOfCrickets, Crickaiith, Sunny Upadhyay और @imRavY_ जैसे अकाउंट्स शामिल हैं।
गंभीर का कहना है कि इन अकाउंट्स ने उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर न केवल झूठी जानकारी फैलाई, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी कमाया।
कंटेंट हटाने और मुआवजे की मांग
याचिका में गंभीर ने कोर्ट से मांग की है कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अकाउंट्स को उनके नाम से बने सभी फर्जी और भ्रामक कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए।
साथ ही, उनकी छवि को हुए नुकसान के लिए 2.5 करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने की भी अपील की गई है।
फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की जानी है।
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