रक्षाबंधन पर योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1 करोड़ की संपत्ति पर स्टांप छूट का शासनादेश जारी
Sandesh Wahak Digital Desk: रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार ने एक खास तोहफा दिया है। अब अगर कोई महिला अपने नाम एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 1 फीसदी की छूट मिलेगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इस फैसले से खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां संपत्ति के दाम अपेक्षाकृत अधिक हैं और महिलाएं अब स्वामित्व में आगे आ सकेंगी।
क्या है नया नियम?
- शासनादेश के अनुसार, अब यूपी में कोई महिला यदि अपने नाम 1 करोड़ रुपये तक की जमीन, मकान या अन्य संपत्ति खरीदती है, तो उसे 1% स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी।
- पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तक थी।
- अब यह छूट बढ़ाकर 1 करोड़ तक की संपत्ति पर लागू कर दी गई है, जिससे महिला को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।
महिलाओं को क्यों मिलेगा फायदा?
- इस योजना के पीछे मकसद है महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने के लिए प्रेरित करना और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि, “इस फैसले से खासतौर पर मध्यमवर्गीय महिलाएं लाभान्वित होंगी। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगी।”
- सरकार का यह कदम ‘मिशन शक्ति’ अभियान को भी मजबूती देगा, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इस फैसले से मिलने वाले प्रमुख लाभ:
- 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदने पर 1% स्टांप शुल्क की छूट
- अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत
- महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व हासिल करने में सुविधा
- मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए बड़ा फायदा
- महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
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