Greater Noida DPS Rape Case: कर्मचारी को आजीवन कारावास, स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना
Sandesh Wahak Digital Desk: गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची से “डिजिटल रेप” के दोषी कर्मचारी चंडीदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जघन्य अपराध 2018 में हुआ था। अदालत ने दोषी पर ₹24,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, अदालत ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए उस पर ₹10 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया है।
यह थी घटना
यह दुखद घटना 12 जुलाई 2018 की है। उस समय साढ़े तीन साल की बच्ची स्कूल के स्विमिंग पूल के पास थी। स्विमिंग पूल का लाइफ गार्ड चंडीदास उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ घिनौना कृत्य किया। घटना के बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी चंडीदास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
स्कूल पर लगे थे गंभीर आरोप
इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे थे। बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्कूल को इस घटना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मामले को दो दिनों तक दबाए रखा और कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्ची के माता-पिता पर भी मामले को रफा-दफा करने का दबाव डाला। अदालत ने स्कूल की इस घोर लापरवाही को देखते हुए उस पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार हिमांशु ने सुनाया।
कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने चंडीदास को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह ₹24,000 का जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, स्कूल को एक महीने के भीतर ₹10 लाख का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को दी जाएगी। इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करता है।
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