GST New Rules: अब वारंटी में प्रोडक्ट के बदले गए पार्ट्स तो नहीं लगेगा कोई टैक्स, जानिए नए नियम

Sandesh Wahak Digital Desk: आमतौर हम सबने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा, जब आपने कोई नया प्रोडक्ट खरीदा होगा और कुछ ही समय में वह खराब हो गया हो। बता दें कंपनियां नए प्रोडक्ट पर कुछ समय की वारंटी देती हैं और वारंटी का मतलब होता है कि अगर उसकी वैधता के दौरान प्रोडक्ट में कोई खराबी आई तो कंपनी उसे ठीक करके देगी।

बता दें हाल में ही ऐसे मामले सामने आये जिनमें कंपनियों ने वारंटी वाले प्रोडक्ट को ठीक करके ग्राहक को वापस तो दिया, लेकिन कंपनी ने ग्राहक से सर्विस टैक्स यानी जीएसटी वसूल कर लिया। वहीं अब नए नियम के अनुसार कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, जहाँ सरकार ने इस मामले में एक दम साफ कर दिया है कि वारंटी के तहत प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए कल-पुर्जे बदलने के बदले कंपनियां ग्राहकों से किसी तरह का पैसा नहीं ले सकती हैं।

जानकारी के अनुसार इस संबंध में जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में फैसला लिया गया था। जीएसटी काउंसिल नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत स्लैब से लेकर रेट तक निर्णय लेने वाली सर्वोपरि संस्था है, जीएसटी काउंसिल ने हालिया बैठक में साफ किया था कि अगर कंपनियां वारंटी के तहत किसी प्रोडक्ट के कल-पुर्जे को फ्री में रिप्लेस कर रही है, तो वह ऐसे मामलों में जीएसटी नहीं ले सकती हैं।

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