Sonia Gandhi की नागरिकता मामले में सुनवाई टली, 13 मार्च को अगली तारीख
Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की नागरिकता से जुड़े मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 13 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए अपने खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
दरअसल इस दायर याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें पिछले साल 11 सितंबर को विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की शिकायत खारिज कर दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस शिकायत को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था।
यहां शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका नाम नई दिल्ली सीट की मतदाता सूची में पहले 1980 में जोड़ा गया और फिर 1982 में हटा दिया गया था। इसके बाद 1983 में दोबारा उनका नाम सूची में शामिल किया गया।
बेबुनियाद और सियासत से प्रेरित बताई गई अर्जी
दरअसल सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पहले ही अदालत में कह चुकी हैं कि उनके खिलाफ दायर अर्जी बेबुनियाद और सियासत से प्रेरित है। उन्होंने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामले केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
वहीं इस दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि वोटर लिस्ट या चुनावी विवाद से जुड़े मामलों को केवल चुनाव आयोग देख सकता है। किसी आपराधिक अदालत को इस प्रकार के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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