Siddharthnagar News: चालक और पीछे बैठे सवार दोनों के लिए हेलमेट हुआ अनिवार्य

Siddharthnagar News: जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने दोपहिया वाहन सवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में कोई भी पेट्रोल पंप उस वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देगा, जिसने हेलमेट नहीं पहना हो। यह नियम वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों पर लागू होगा।

नए नियम की प्रमुख बातें

-सभी पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट-नो फ्यूल” के बड़े होर्डिंग लगाना अनिवार्य।

-नियम तोड़ने वाले पंपों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

-सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से होगी नियमित निगरानी।

क्यों लिया गया यह फैसला

डीएम डॉ. राजा गणपति ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत यह पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। नए नियम में कानून का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप मालिकों पर भारी जुर्माना, गंभीर मामलों में पंप का लाइसेंस रद्द, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

डीएम का कहना है, हमने देखा है कि अभी भी कई पंप बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल दे रहे हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पंप मालिकों को इसकी सख्ती से पालना करनी होगी।

रिपोर्ट: जाकिर खान

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