CJP के तिरंगा मार्च को हरी झंडी, HC ने रोक लगाने से किया इनकार, पुलिस बोली- ‘हम ऐक्शन लेंगे’
CJP Tiranga March: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके (Abhijeet Deepke) के 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
यह मामला कनॉट प्लेस के एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता के वकील ने कई बार मार्च पर रोक लगाने की मांग की। इस पर पीठ ने कहा कि जिद न करें, अदालत आदेश पारित कर चुकी है।
त्योहारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि त्योहारों के मौसम में कनॉट प्लेस में प्रदर्शन होने से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। दशहरा वाले वीकेंड पर दुकानें बंद रहने और एक और सप्ताहांत का नुकसान होने की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ सकती है।
वकील ने यह भी कहा कि सेंट्रल पार्क के बीचों-बीच प्रदर्शन (CJP Tiranga March) आयोजित किए जाने से दुकानदारों को निशाना बनाए जाने का आभास होता है और यह प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है।
वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं और दुकानदारों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा।
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च
अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। आरोप है कि वे तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है।
आम आदमी पार्टी ने CJP के Tiranga March को समर्थन दिया है। विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों के भी इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
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