Lucknow News: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बढ़ी फीस पर हाईकोर्ट की रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की बढ़ाई गई फीस पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह फैसला आन्या परवाल और 239 अन्य छात्रों की याचिका पर लिया गया है, जिन्होंने फीस वृद्धि को अनुचित बताया था।

मनमाने ढंग से बढ़ाई गई फीस

जीएस मेडिकल कॉलेज, हापुड़ के छात्रों ने 2024-25 सत्र के लिए फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में 5 जुलाई 2025 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्यूशन फीस को 11,78,892 रुपये से बढ़ाकर 14,14,670 रुपये कर दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि यह फीस वृद्धि मनमाने ढंग से की गई है और नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह इसी सत्र में दूसरी बार फीस बढ़ाई गई है, जबकि उन्होंने दाखिला लेते समय ब्रोशर में दी गई फीस को ध्यान में रखकर एडमिशन लिया था।

सरकार ने दी ये दलील

कॉलेज और राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि यह फीस वृद्धि ‘उप्र निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम-2006’ के तहत की गई है। उनका कहना है कि राज्यपाल ने शुल्क नियामक समिति की सिफारिश पर इस फीस को मंजूरी दी है और यह एक कानूनी प्रक्रिया है।

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