‘न्याय की उम्मीद में हूं’, FIR के बाद यश दयाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से आई इस खबर ने क्रिकेट जगत और आम जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया है। इंदिरापुरम की एक युवती ने भारतीय क्रिकेटर यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर पांच साल तक उसका यौन और मानसिक शोषण किया। पीड़िता की शिकायत के बाद अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है, और यश दयाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

पीड़िता ने क्या कहा?

पीड़िता ने कहा, “मैं नफरत नहीं, सिर्फ न्याय मांग रही हूं। कृपया मेरी आवाज सुनी जाए। जब सिस्टम सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तब एक चुप लड़की भी बोलने की हिम्मत जुटा लेती है। अब मेरे लिए सच्चाई और आत्म-सम्मान के लिए लड़ना जरूरी हो गया है।” यह बयान पुलिस में दर्ज एफआईआर और पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का हिस्सा है।

दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज़ यश दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने दर्ज कराई FIR में साफ कहा है कि उसे अब न्याय की उम्मीद है और वह पुलिस की कार्रवाई और क़ानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखती है।

क्या है पूरा मामला?

21 जून 2025 को इंदिरापुरम की रहने वाली एक युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर यश दयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने आरोप लगाया कि यश ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। शिकायत के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़िता ने अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर रखी, जहां उसकी पोस्ट को काफी लोगों का समर्थन मिला। पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद यश दयाल ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। इसके बाद 7 जुलाई की देर रात, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत यश दयाल के खिलाफ FIR दर्ज की।

FIR की कानूनी धाराएं और गंभीरता

पीड़िता के आरोपों के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया है। यह धारा शादी या नौकरी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को गंभीर अपराध मानती है। इस अपराध में 10 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य है। यानि यदि गिरफ्तारी होती है तो बेल मिलना मुश्किल होगा, और केस का निपटारा समझौते से नहीं किया जा सकेगा।

क्या कहा पीड़िता ने पुलिस को?

पीड़िता ने बताया कि उनकी यश से पहली मुलाकात 2020 के नवंबर-दिसंबर में सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। पहली बार दोनों की मुलाकात प्रयागराज में हुई। पिछले 5 सालों में वह यश के घर कई बार गईं, और परिवार से भी संबंध बने। 2022 में, जब यश दयाल गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे, वह भी IPL फाइनल के दौरान उनके परिवार के साथ मौजूद थीं। पिछले ढाई साल में यश दयाल ने कई और लड़कियों से संबंध बनाए, और जब पीड़िता ने विरोध किया तो उनसे दूरी बना ली।

अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम

अब तक की कार्रवाई

पुलिस ने BNS की धारा 69 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान (धारा 164) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम ने कहा “पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही बयान पूरे होते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

पीड़िता ने X पर लिखा था “मुझे भगवान पर भरोसा है। जितना भी वक्त लगे, मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश पुलिस और महिला आयोग पर भरोसा है।”

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