इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल, तोशाखाना-2 केस में कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (PTI) प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह पूरा विवाद सरकारी खजाने के एक महंगे आभूषण सेट को कौड़ियों के दाम खरीदने से जुड़ा है।

अडियाला जेल में ही लगी अदालत

सुरक्षा कारणों से इस मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही की गई, जहाँ इमरान खान पहले से ही बंद हैं। विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का दोषी पाया।

अदालत ने बुशरा बीबी को भी इस घोटाले में बराबर का भागीदार माना। सजा के साथ-साथ कोर्ट ने दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी ठोंका है। अगर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उनकी जेल की मियाद और बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के नाते सजा में थोड़ी ‘नरमी’ बरती गई है, वरना कानूनन सजा और भी सख्त हो सकती थी।

Imran Khan Bushra Bibi

क्या है बुलगारी ज्वेलरी का पूरा विवाद

तोशाखाना-2 मामला तब शुरू हुआ जब यह आरोप लगा कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने सऊदी अरब या अन्य विदेशी दौरों पर मिले एक कीमती ‘बुलगारी ज्वेलरी सेट’ को सरकारी खजाने (तोशाखाना) में जमा करने के बजाय, उसकी कीमत बहुत कम आंक कर खुद रख लिया। इससे सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा।

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