इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दंगों से जुड़े 8 मामलों में मिली जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2023 के दंगों से जुड़े 8 मामलों में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह फैसला इमरान खान, उनकी पार्टी पीटीआई और देश की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व जुल्फिकार नकवी ने किया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अभियोजक से पूछा कि क्या जमानत के मामले में कोई अंतिम टिप्पणी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी संदिग्ध को षड्यंत्र के आरोप में जमानत दी जा सकती है, तो इस मामले में भी वही नियम लागू होना चाहिए।
अभियोजक ने कोर्ट से मामले के गुण-दोष पर बहस करने की अनुमति मांगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अफरीदी ने साफ कर दिया कि केवल षड्यंत्र से संबंधित कानूनी सवालों के ही जवाब दिए जा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
पीटीआई ने बताया जीत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरान खान की जीत बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर 2024 में लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इन मामलों में इमरान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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