जेल से इमरान खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर

Sandesh Wahak Digital Desk: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में रहते हुए भी नई-नई मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। अब उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए कथित भड़काऊ पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

गुलाम मुर्तजा खान नाम के एक नागरिक ने दायर इस याचिका में तर्क दिया है कि एक दोषी कैदी द्वारा इस तरह के भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण विचार फैलाना अवैध और जेल नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि नेशनल साइबरक्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCIA) और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) इस बात की जांच करें कि जेल में रहते हुए इमरान खान का अकाउंट कौन चला रहा है। जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कोई भी कैदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर सके।

Imran Khan

इमरान ने जांच में सहयोग से किया इनकार

इस बीच, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की टीम ने जब इमरान खान से पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, इमरान ने जांचकर्ताओं से कहा कि वे अपने वकीलों के साथ ही उनसे मिलें।

वैवाहिक अधिकारों के लिए भी याचिका

इसके अलावा, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए भी एक अलग याचिका दायर की गई है। इसमें हाई कोर्ट से उन्हें जेल में वैवाहिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा करने से रोकना संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि सिंध सरकार ने 2010 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत दोषी कैदियों को हर तीन महीने में वैवाहिक मिलन की अनुमति दी गई थी।

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