लोकसभा से वापस लिया गया इनकम टैक्स बिल, 11 अगस्त को आएगा नया विधेयक
सरकार ने सेलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को माना, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा से वापस ले लिया है। अब इसकी जगह एक नया और बेहतर विधेयक 11 अगस्त 2025 को पेश किया जाएगा। यह फैसला सेलेक्ट कमेटी द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार करने के बाद लिया गया है।
दरअसल, सरकार ने इस विधेयक को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई को संसद में सौंपी थी, जिसमें कई अहम सिफारिशें की गई थीं। अब सरकार ने उन सभी सिफारिशों को नए विधेयक में शामिल करने का फैसला किया है।
कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किए गए इसमें बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक इसमें बदलाव किए गए हैं। यह नया विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा।
नए विधेयक को लेकर सबसे बड़ा सवाल टैक्स स्लैब में बदलाव का था, लेकिन आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसमें स्लैब से जुड़ा कोई बदलाव नहीं होगा। नए बिल का मकसद सिर्फ भाषा को आसान बनाना और बेकार के प्रावधानों को हटाना है। सेलेक्ट कमेटी ने एक खास सुझाव यह भी दिया था कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद भी बिना किसी जुर्माने के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए।
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