चाइनीज मांझे से मौत हुई तो होगी 5 साल की जेल, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk: खुशियों और उमंग का त्योहार मकर संक्रांति करीब है, लेकिन इंदौर में चाइनीज मांझे (धागे) ने मातम पसरा दिया है। हाल ही में हुए जानलेवा हादसों को देखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक कड़ा फरमान जारी किया है। अब केवल मांझा बेचना ही नहीं, बल्कि उससे किसी को चोट पहुंचाना भी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग करता है और उससे किसी राहगीर की मृत्यु होती है या कोई गंभीर घायल होता है, तो इसे ‘उतावलेपन और उपेक्षा’ की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106(1) के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई यह सोच रहा है कि चोरी-छिपे मांझा चलाने पर वह पकड़ा नहीं जाएगा, तो यह उसकी भूल है। पुलिस अब हर हादसे की तह तक जाएगी।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि चाइनीज मांझा न केवल इंसानों के लिए कातिल साबित हो रहा है, बल्कि बेजुबान पक्षी भी इसमें फंसकर दम तोड़ रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों के गले कटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था, लेकिन अब सजा को और सख्त कर दिया गया है।
दुकानदारों और आयोजकों पर भी गिरेगी गाज
यह आदेश सिर्फ पतंग उड़ाने वालों पर ही नहीं, बल्कि इसे बेचने वाले दुकानदारों और पतंगबाजी के आयोजकों पर भी लागू होगा। यदि किसी कार्यक्रम में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पाया जाता है, तो आयोजक के विरुद्ध धारा 223 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

