आईआरसीटीसी घोटाले में फैसला 13 अक्टूबर को, लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट में मजूद रहने का आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला 13 अक्टूबर को सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लालू परिवार सहित सभी आरोपियों को उस दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है।
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच का है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे के दो होटलों, बीएनआर होटल रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका एक निजी फर्म सुजाता होटल को गलत तरीके से दिया था। सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को पटना में एक बहुमूल्य तीन एकड़ की बेनामी जमीन मिली थी।
सीबीआई ने इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि, लालू परिवार का कहना है कि सीबीआई के पास इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। 13 अक्टूबर को कोर्ट यह तय करेगा कि इन आरोपों में से कौन-कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे।
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