जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जैकलीन ने कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े बड़े ठगी कांड से संबंधित है।
FIR रद्द करने की मांग खारिज
जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी याचिका में न केवल ईडी की FIR को खारिज करने की मांग की थी, बल्कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ शुरू की गई सभी कानूनी प्रक्रियाओं को रोका जाए।
जैकलीन का लगातार यह कहना रहा है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। जैकलीन का दावा है कि वह कभी भी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं थीं और उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और सुकेश ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है। जैकलीन ने सुकेश के उस दावे को भी पूरी तरह से “झूठा” और “बेबुनियाद” बताया है, जिसमें उसने कहा था कि दोनों रिलेशनशिप में थे।
क्या है 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग केस
यह मामला साल 2021 में तब सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि उसने करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी। बाद में जांच में पता चला कि सुकेश ने इस ठगी की रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से सामने आया था। जानकारी के मुताबिक, जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी।

