Lucknow News: जयेश बाजपेई और विनय सिंह को राजधानी में घुसने पर प्रतिबंध, पुलिस ने जारी किया आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ पुलिस ने शहर के दो कुख्यात अपराधियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जिलाबदर (निष्कासित) कर दिया है। इनमें थाना तालकटोरा का जयेश बाजपेई उर्फ गोलू और थाना मड़ियाँव का विनय कुमार सिंह उर्फ महेंद्र सिंह शामिल हैं। दोनों को 6 महीने तक लखनऊ जिले की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के न्यायालय में यह मामला सुनवाई के दौरान पेश हुआ। जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए थे, जिनमें हिंसा, धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने दोनों को “गुंडा” घोषित करने और लखनऊ से बाहर निकालने की मांग की थी। न्यायालय ने पुलिस के तर्कों को मानते हुए दोनों को 6 महीने के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया।

कौन हैं ये आरोपी?

  1. जयेश बाजपेई उर्फ गोलू (30 वर्ष)

पता: सेक्टर-11, जाजीपुरम, थाना तालकटोरा, लखनऊ

आपराधिक इतिहास:

धारा 227/2024, 296, 79 बीएनएस (हिंसा और धमकी के मामले)

पुलिस के अनुसार, वह स्थानीय लोगों को परेशान करता था और अवैध गतिविधियों में शामिल था।

  1. विनय कुमार सिंह उर्फ महेंद्र सिंह (40 वर्ष)

पता: मौर्या टोला, फैजुल्लागंज, थाना मड़ियाँव, लखनऊ

आपराधिक इतिहास:

धारा 344/2016, 279, 338, 304, 392, 413, 34 भादवि (हत्या का प्रयास, डकैती और जनता को डराने-धमकाने के मामले)

उस पर कई हिंसक अपराधों का आरोप है और वह माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था।

अब क्या होगा?

  • दोनों आरोपियों को 6 महीने तक लखनऊ जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
  • अगर वे आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ जेल और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है।
  • पुलिस ने लखनऊ की सीमाओं पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि ये दोनों शहर में दोबारा दखल न दे सकें।

लखनऊ पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए की गई है। हम ऐसे अपराधियों को कोई रियायत नहीं देंगे।

 

Also Read: Lucknow News: इंदिरानगर के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Get real time updates directly on you device, subscribe now.