Kanpur News: अवैध हथियारों पर DM सख्त, बोले- कड़ी कार्रवाई होगी, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी

Kanpur News: जिले में अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को एक बैठक में अवैध शस्त्रों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानून का पालन न करने पर होगी सख्त सजा

जिलाधिकारी ने बताया कि आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 के अनुसार, बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर दो से पाँच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। उन्होंने सभी लाइसेंस प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

कानपुर में 39,473 व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारक और 71 शस्त्र विक्रय केंद्र हैं, जो इसे प्रदेश का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, डीएम ने बंदूक और कारतूस बनाने और बेचने वाली जगहों पर लगातार निगरानी और जाँच के आदेश दिए।

लाइसेंस धारकों की होगी कड़ी जांच

डीएम ने निर्देश दिए कि शस्त्रों के विरासत से जुड़े मामलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक जिले का ही निवासी हो। साथ ही, पिछले पाँच सालों में उसके निवास स्थानों की भी पुष्टि की जाए। खिलाड़ियों को दिए गए स्पोर्ट्स लाइसेंस की भी जाँच होगी, ताकि यह पता चल सके कि कौन से खिलाड़ी वास्तव में अभ्यास कर रहे हैं। एलआईयू को भी संवेदनशील इलाकों से खुफिया जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

नए नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक हथियार हैं, तो उसे एक साल के भीतर अतिरिक्त हथियार जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीएम ने यह भी बताया कि अवैध रूप से हथियार बनाने, बेचने, खरीदने या तस्करी करने पर कम से कम सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

संगठित अपराधों से जुड़े मामलों में भी यही प्रावधान लागू होंगे। इस बैठक में एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Also Read: बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर बाइक सवारों ने पंप मालिक को मारी गोली

Get real time updates directly on you device, subscribe now.