कानपुर का कुशाग्र हत्याकांड: ट्यूशन टीचर समेत तीनों आरोपी दोषी करार, 22 जनवरी को होगा सजा का एलान

Sandesh Wahak Digital Desk: कानपुर शहर को दहला देने वाले कपड़ा कारोबारी के बेटे कुशाग्र कनोडिया के अपहरण और हत्या मामले में आज मंगलवार को अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त आर्यन को हत्या का दोषी करार दिया है। जैसे ही जज ने दोषियों के नाम पढ़े, कोर्ट रूम में मौजूद कुशाग्र की मां अपने आंसू नहीं रोक पाईं और उन्होंने बस एक ही मांग की  “मेरे बेटे के कातिलों को फांसी हो।”

लालच और धोखे की खौफनाक दास्तां

बता दें कि यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब हाईस्कूल में पढ़ने वाला कुशाग्र अपनी स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला था। उसे रास्ते में अपनी ट्यूशन टीचर रचिता का प्रेमी प्रभात मिला, जो उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां पहले से मौजूद रचिता और प्रभात ने मिलकर मासूम कुशाग्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी साजिश की बुनियाद कुशाग्र के जन्मदिन पर ही रखी गई थी।

हत्या करने के बाद आरोपियों ने इस घिनौने अपराध को धार्मिक रंग देने और पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने कुशाग्र के घर पर 30 लाख की फिरौती का एक लेटर फेंका, जिस पर ‘अल्लाह हू अकबर’ लिखा था। हालांकि, उनकी एक छोटी सी गलती कि स्कूटी के नंबर प्लेट पर लगा काला टेप गार्ड की नजर में आ गया और पुलिस की जांच की सुई ट्यूशन टीचर रचिता की तरफ घूम गई।

पुलिस पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ट्यूशन टीचर रचिता ने कबूल किया था कि उसे अपने प्रेमी प्रभात से शादी करनी थी और बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसी लालच में उसने अपने ही छात्र के अपहरण और फिरौती की योजना बनाई, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसकी जान ले ली।

22 जनवरी को मुकम्मल होगा इंसाफ

एडीजे-11 की कोर्ट में चले इस ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और पुख्ता सीसीटीवी फुटेज पेश किए। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने प्रभात को गैंग का लीडर बताया था। अब पूरे कानपुर की नजरें 22 जनवरी पर टिकी हैं, जब कोर्ट इन तीनों दोषियों को उनकी अंतिम सजा सुनाएगा।

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