शराब घोटाले में केजरीवाल-सिसोदिया ‘क्लीन चिट’ के बाद हनुमान मंदिर में टेकेंगे माथा
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली आबकारी नीति (एक्साइज घोटाले) से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विशेष अदालत ने न केवल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ‘आरोप मुक्त’ (बरी) कर दिया, बल्कि सीबीआई की जांच थ्योरी की धज्जियां भी उड़ा दीं।
‘गंभीर संदेह तो दूर, प्रथमदृष्टया मामला भी नहीं’
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने 598 पन्नों के विस्तृत आदेश में सीबीआई की चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई के आरोप अपर्याप्त, विरोधाभासी और बिना किसी ठोस आधार के हैं। हजारों पन्नों की चार्जशीट में अपराध का एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला।
जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे जांच पहले से तय दिशा में आगे बढ़ी, ताकि एक कमजोर कहानी को बड़ी साजिश का रूप दिया जा सके। कोर्ट ने जांच में हेरफेर और गवाहों के बयानों से मेल न खाने वाले दस्तावेजों को लेकर सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी की है।
भगवान की शरण में ‘आप’ के दिग्गज
अदालत के इस फैसले को आम आदमी पार्टी अपनी ‘सच्चाई और ईमानदारी’ की जीत बता रही है। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। वहां वे पूजा-अर्चना कर इस कानूनी लड़ाई में मिली बड़ी जीत के लिए आभार व्यक्त करेंगे।
जेल में बीते दिनों का जिक्र
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को भी नोट किया कि आरोपियों ने बिना किसी ठोस सबूत के लंबा समय सलाखों के पीछे बिताया।
मनीष सिसोदिया: करीब 530 दिन जेल में रहे।
अरविंद केजरीवाल: दो बार के अंतराल में कुल 156 दिन हिरासत में बिताए।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों को अनुमान और धारणा के बजाय सिर्फ प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे दायर करने चाहिए।
ये सभी 23 आरोपी हुए बरी
सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया था, जिन्हें कोर्ट ने अब सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। मुख्य नामों में शामिल हैं।
अरविंद केजरीवाल
मनीष सिसोदिया
के. कविता (तेलंगाना जागृति अध्यक्ष)
विजय नायर
अभिषेक बोइनपल्ली
समीर महेंद्रू
दुर्गेश पाठक
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