Lucknow News: CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, BBAU के पूर्व ऑफिस असिस्टेंट को 4 साल की कैद

Lucknow News: राजधानी की CBI की स्पेशल कोर्ट ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) के UIET में तैनात रहे ऑफिस असिस्टेंट विजय कुमार द्विवेदी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह वही मामला है जिसमें CBI ने आरोपी को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए 2017 में रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। लगभग 8 साल तक चले मुकदमे के बाद मंगलवार को अदालत ने यह सजा सुनाई।

कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के नाम पर मांगे थे 50 हजार

दरअसल UIET में कार्यरत एक कांट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर ने CBI से शिकायत की थी कि ऑफिस असिस्टेंट विजय कुमार द्विवेदी ने उनकी सेवा अवधि (कॉन्ट्रैक्ट) बढ़ाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने दावा किया था कि वह यह काम UIET के निदेशक के माध्यम से करवाएगा।

वहीं शिकायत की पुष्टि होने पर CBI ने ट्रैप बिछाया। कार्रवाई के दौरान विजय कुमार द्विवेदी शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए लेते समय पकड़ लिया गया। CBI ने 2 जून 2017 को उनके खिलाफ केस दर्ज किया। मौके से बरामद रकम और अन्य साक्ष्य को CBI ने कोर्ट में पेश किया, जिसे अदालत ने मजबूत सबूत माना।

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जांच के बाद चार्जशीट, फिर लंबा ट्रायल

वहीं CBI ने पूरी जांच के बाद 1 अगस्त 2017 को चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद लगभग 8 साल तक मुकदमा चला। अंतत: 9 दिसंबर 2025 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार द्विवेदी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।

वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अपराध बेहद गंभीर हैं। ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

 

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