Lucknow News: सास को बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के निशातगंज इलाके में शनिवार को हुई एक वृद्ध महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि उसकी सगी बहू ने अपने प्रेमी (किराएदार) के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने मृतका की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं।

तीन साल से घर में रह रहा था कातिल किराएदार

निशातगंज की तीसरी गली में रहने वाली निर्मला देवी (69 वर्ष) की हत्या के पीछे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उनके घर में पिछले तीन साल से बिहार का रहने वाला राजन शर्मा (21 वर्ष) किराए पर रह रहा था। मकान मालिक त्रिदेश कुमार की पत्नी रंजना (35 वर्ष) और राजन के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

सास और पति से तल्ख थे रिश्ते

अभियुक्ता रंजना का अक्सर अपने पति त्रिदेश से झगड़ा होता था, जिसमें सास निर्मला देवी हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती थीं। यही बात रंजना को खटकती थी। उसे लगता था कि उसकी सास उसके और राजन के प्रेम संबंधों के बीच सबसे बड़ी दीवार है। घटना से तीन दिन पहले से सास ने अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रंजना ने राजन के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

साड़ी से घोंटा गला, फिर जेवर लेकर हुए फरार

21 मार्च को योजना के मुताबिक रंजना ने राजन से कहा, “आज इसे (सास को) निपटाना है।” दोनों ने मिलकर वृद्धा के हाथ बांध दिए और साड़ी से गला घोंटकर उनकी जान ले ली। हत्या को लूट का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतका के शरीर से सोने-चांदी के जेवर उतार लिए और उन्हें छिपा दिया।

पुलिस की घेराबंदी में फंसे आरोपी

महानगर पुलिस ने शक के आधार पर जब तफ्तीश शुरू की, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। रविवार को पुलिस ने राजन शर्मा को खाटूश्याम मंदिर के सामने मुख्य मार्ग से गिरफ्तार किया। रंजना को निशातगंज के टीकाराम मंदिर कट के पास से दबोचा गया।

बरामदगी और कानूनी कार्यवाही

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से मृतका के जेवर बरामद किए हैं, जिनमें सफेद धातु (चांदी): 297.160 ग्राम के आभूषण, पीली धातु (सोना): 17.570 ग्राम के आभूषण शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या (धारा 103(1) BNS), साक्ष्य छिपाने और SC/ST एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

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