Lucknow News: हाईकोर्ट ने LDA पर ठोका 50 हजार का जुर्माना, बिना नोटिस दुकान सील करने पर की कार्रवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करारा झटका दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत ने LDA को 50,000 रुपये का जुर्माना ठोकते हुए एक दुकानदार को उसकी संपत्ति का कब्जा वापस लौटाने का आदेश दिया है। यह मामला गोमतीनगर स्थित सहारा बाजार की एक दुकान से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता मोहम्मद जाइमुल इस्लाम ने 22 नवंबर 2000 को सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से दुकान नंबर 112(a) खरीदी थी। यह दुकान LDA ने सहारा समूह को 30 साल की लीज पर दी थी, जिसमें ट्रांसफर की अनुमति थी। जाइमुल ने सभी ट्रांसफर चार्जेस का भुगतान कर दिया था और वर्षों से दुकान चला रहे थे।

LDA की जल्दबाजी भरी कार्रवाई

  • 3 मई 2025 को LDA ने सहारा इंडिया की लीज समाप्त कर दी।
  • 18 जून को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के दुकान सील कर दी गई।
  • दुकान मालिक को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया।

अदालत ने LDA की इस कार्रवाई को “संविधान के अनुच्छेद 300A का सीधा उल्लंघन” बताया। न्यायमूर्ति भाटिया ने कहा, “याचिकाकर्ता के पास वैध दस्तावेज हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के उन्हें संपत्ति से वंचित करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि  LDA को 50,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। याचिकाकर्ता को तत्काल दुकान का कब्जा लौटाना होगा। भविष्य में ऐसी मनमानी न करने की चेतावनी भी दी है।

 

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