लखनऊ में गैंगेस्टर आशीष सिंह उर्फ राजा पर कार्रवाई, 1.45 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क
Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोमवार, 09 फरवरी 2026 को न्यायालय पुलिस आयुक्त ने शातिर अपराधी और गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा तथा उसके भाइयों मनीष सिंह और अवनीश सिंह चौहान की करीब 1.45 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
प्लॉट कब्जे से शुरू हुआ अपराध का सफर
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, ठाकुरगंज के जनरैलगंज निवासी इन अभियुक्तों का ताल्लुक एक सामान्य परिवार से था, लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाह ने इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। साल 2018 में इस गिरोह ने पहली बार एक प्लॉट कब्जाने के लिए जेसीबी (JCB) से बाउंड्री वाल ढहाई थी।
इसके बाद गिरोह ने मारपीट, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जालसाजी जैसे कई गंभीर अपराध किए। इलाके में इस गैंग का इतना खौफ था कि लोग गवाही देने से भी डरते थे।
कुर्की की कार्यवाही (गैंगेस्टर एक्ट)
प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज द्वारा की गई विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्तों ने अपराध के जरिए ही भारी संपत्ति अर्जित की है। इन संपत्तियों का कोई भी वैध आय स्रोत नहीं मिला। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्की की यह कार्रवाई की गई है।
गिरोह का आपराधिक इतिहास
इस गैंग के खिलाफ लखनऊ के ठाकुरगंज और वजीरगंज थानों में कुल 11 गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें जालसाजी (420), जान से मारने की धमकी (506), और धोखाधड़ी के साथ-साथ गैंगेस्टर एक्ट (3/1) जैसे मुकदमे शामिल हैं।
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