मद्रास हाईकोर्ट का MS धोनी को आदेश, अदालत में जमा करने होंगे 10 लाख रुपये
Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी को मद्रास हाईकोर्ट से एक पुराने मामले में अहम आदेश मिला है।
कोर्ट ने धोनी को 10 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। यह राशि उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में कागजी और तकनीकी प्रक्रिया से जुड़े खर्च के लिए जमा कराई जाएगी।
दरअसल, यह मामला वर्ष 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड से जुड़ा है। उस समय धोनी का नाम इस विवाद में सामने आने पर उन्होंने एक मीडिया कंपनी, एक आईपीएस अधिकारी समेत अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी केस की सुनवाई फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट में चल रही है।

मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस आर.एन. मंजुला ने बताया कि धोनी की ओर से सबूत के तौर पर कई न्यूज चैनलों की सीडी अदालत में पेश की गई हैं।
इन सीडी में मौजूद हिंदी समाचार सामग्री का अनुवाद (ट्रांसलेशन) और शब्दशः लिखित रूप (ट्रांसक्रिप्शन) तैयार किया जाना है। कोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जिसके लिए इंटरप्रेटर और टाइपिस्ट की जरूरत होगी और इसमें करीब तीन से चार महीने का समय लग सकता है।
हाईकोर्ट ने अपने 28 अक्टूबर 2025 के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस कार्य का खर्च शिकायतकर्ता यानी एमएस धोनी को ही वहन करना होगा।
कोर्ट के निर्देश पर धोनी 12 मार्च तक 10 लाख रुपये मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। इस पर धोनी की ओर से सहमति भी दे दी गई है।
कोर्ट ने यह भी बताया कि सीडी के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम मार्च के तीसरे सप्ताह तक पूरा किया जाना है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की गई है।
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