यूपी होमगार्ड भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये लोग नहीं कर सकेंगे आवेदन

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। होमगार्ड विभाग ने 44 हजार रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा।

अब ये लोग नहीं होंगे पात्र

नए नियमों के तहत, अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड स्वयंसेवक बनने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले प्रतिष्ठित सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और पत्रकार जैसे लोग भी अल्पकालिक सेवा के लिए होमगार्ड में भर्ती हो सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और वास्तविक रूप से जरूरतमंद युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

भर्ती की नई प्रक्रिया

  • होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन अब जिलेवार और ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे।
  • लाखों युवाओं को मौका देने के लिए वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर आवेदन लिए जाएंगे। यदि रिक्तियों की संख्या 11 हजार से अधिक होती है, तो बोर्ड द्वारा उसके सापेक्ष आवेदन लिए जाएंगे।
  • आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल पात्र व्यक्तियों को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
  • आवेदक जिस जिले का निवासी है, उसे उसी जिले की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन करना होगा।
  • किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर, या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उनके नियंत्रणाधीन किसी निकाय द्वारा बर्खास्त किए गए व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
  • होमगार्ड विभाग द्वारा तैयार की गई नई नियमावली में केंद्रीय स्तर पर एक एनरोलमेंट बोर्ड के गठन की व्यवस्था भी की गई है।

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