नए आयकर विधेयक में बड़े बदलाव: रिफंड, टैक्स स्लैब और भाषा को लेकर नई व्यवस्था
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार आज, 11 अगस्त को संसद में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें संसदीय चयन समिति के 285 सुझावों को शामिल किया गया है। यह विधेयक करदाताओं के लिए ज्यादा आसान, पारदर्शी और डिजिटल-फ्रेंडली बनाया गया है। सरकार ने 8 अगस्त को पुराना आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया था, जिसे फरवरी 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, इतने अधिक संशोधनों के कारण पुराने विधेयक की जगह संशोधित नया संस्करण लाना जरूरी हो गया।
ITR दाखिल करने पर TDS रिफंड मिलेगा
सबसे बड़ा बदलाव आयकर रिफंड से जुड़ा है। अब निर्धारित समय सीमा के बाद भी ITR दाखिल करने पर TDS रिफंड मिलेगा और उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पहले देरी से रिटर्न भरने वालों को यह सुविधा नहीं मिलती थी।
धार्मिक ट्रस्टों के लिए भी राहत का प्रावधान है। गुमनाम दान पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर ट्रस्ट धार्मिक कार्यों के साथ अस्पताल, स्कूल या अन्य सामाजिक सेवाएं भी चला रहा है, तो यह छूट नहीं दी जाएगी।
विधेयक की भाषा आम लोगों के लिए सरल और समझने योग्य होगी। 1961 के पुराने आयकर कानून में जटिल अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें अब आसान हिंदी में बदला जाएगा। साथ ही टैक्स भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी ताकि सभी काम ऑनलाइन निपटाए जा सकें।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी
टैक्स स्लैब को भी ज्यादा स्पष्ट और पारदर्शी बनाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कर-मुक्त आय सीमा 12 लाख रुपये की गई थी, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती जोड़कर यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाती है। टैक्स रिबेट भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
मनमानी की गुंजाइश खत्म होगी
विधेयक के खंड 148 (धारा 80M) में संशोधन कर अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश पर कटौती में कंपनियों को राहत देने का प्रस्ताव है। साथ ही, करदाताओं को शून्य TDS प्रमाणपत्र लेने की सुविधा दी जाएगी ताकि अनावश्यक टैक्स कटौती रोकी जा सके। आय निर्धारण के लिए कर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे, जिससे मनमानी की गुंजाइश खत्म होगी।
सरकार का दावा है कि नया आयकर विधेयक न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता और करदाताओं के हितों की रक्षा भी करेगा।
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