एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मलयालम एक्टर दिलीप बरी, पल्सर सुनील दोषी करार
Sandesh Wahak Digital Desk: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुचर्चित 2017 एक्ट्रेस गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण आदेश में एक्टर दिलीप (Dileep) को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी पल्सर सुनील को दोषी ठहराया गया है। लगभग आठ वर्ष पुराने इस मामले में कुल 10 आरोपी थे, जिनमें से 6 को दोषी पाया गया है।
दिलीप आरोपों से मुक्त
एर्नाकुलम कोर्ट की प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम. वर्गीस ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी नंबर 1 से 6 के खिलाफ आरोप साबित होते हैं, जबकि दिलीप को आरोपों से मुक्त किया जाता है। दिलीप इस केस में आठवें आरोपी थे और घटना के बाद वह 84 दिन तक जेल में रह चुके हैं।
मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में एनएस सुनील उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजीश, एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनिल कुमार उर्फ मेस्त्री सनिल और शरथ नायर शामिल थे।
क्या थे दिलीप पर आरोप?
दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने इस पूरी घटना की साजिश रची और अपराध को अंजाम देने के लिए पल्सर सुनी को 1.5 करोड़ रुपये देने की बात तय की थी। प्रॉसिक्यूशन ने दावा किया था कि इसी साजिश के तहत अभिनेत्री पर हमला किया गया और घटना को रिकॉर्ड भी किया गया। लेकिन सोमवार को आए फैसले में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दिलीप को आरोपों से मुक्त कर दिया, जिससे अभिनेता को बड़ी राहत मिली है। वहीं मुख्य आरोपी पल्सर सुनील और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ सजा का रास्ता साफ हो गया है। आठ साल तक चले इस लंबे ट्रायल ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और केरल की राजनीति में लगातार सुर्खियां बटोरी थीं। अब फैसले के बाद मामले का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है।
Also Read: IndiGo उड़ानों पर अभी भी संकट, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

