आम आदमी को बड़ी राहत, 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे कई सामान, GST काउंसिल ने घटाए टैक्स स्लैब

Sandesh Wahak Digital Desk: भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी परिषद के फैसले के बाद, 22 सितंबर से देशभर में कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

जीएसटी के नए ढांचे में टैक्स स्लैब की संख्या चार (5%, 12%, 18% और 28%) से घटाकर केवल दो (5% और 18%) कर दी गई है। हालांकि, लग्जरी और ‘सिन गुड्स’ (जैसे सिगरेट और तंबाकू) पर 40% टैक्स लगेगा। आइए जानते हैं, कौन-से सामान सस्ते होंगे।

खाने-पीने की चीजें

दुग्ध उत्पाद: यूएचटी (अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर) दूध अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो जाएगा। इसके अलावा, मक्खन, घी, पनीर और चीज जैसे उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

खाद्य वस्तुएं: पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट, और कोको उत्पादों पर टैक्स 12-18% से घटकर सिर्फ 5% रह जाएगा।

ड्राई फ्रूट्स और मिठाई: बादाम, पिस्ता, काजू और खजूर पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। नमकीन, भुजिया और प्रोसेस्ड चीनी जैसी चीजें भी 12% से घटकर 5% टैक्स दायरे में आ जाएंगी।

कृषि और खेती

उर्वरक (खाद), बीज, फसल के पोषक तत्व और ट्रैक्टर पर लगने वाला टैक्स 12-18% से कम होकर 5% हो जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा

जीवन रक्षक दवाएं और कुछ खास चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स की दर 12-18% से घटाकर 5% या शून्य कर दी गई है।

व्यक्तिगत और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था।

थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर जैसी रोजमर्रा की चिकित्सा वस्तुएं 5% टैक्स दायरे में रहेंगी।

कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल

इलेक्ट्रॉनिक्स: एसी और टेलीविजन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

कपड़े और जूते: फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है, जिससे इनकी कीमतें कम हो जाएंगी।

गाड़ियां: पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाली 4 मीटर तक की कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों पर भी टैक्स 28% से कम होकर 18% हो गया है।

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