मऊ: पूर्व सांसद के बेटे की हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट से सुनाई कड़ी सजा, 50 हजार जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के जमालपुर गाँव में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के पुत्र इंद्रमोहन चौहान की जहर देकर हत्या के 13 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आ गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास और ₹50,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

13 साल पुराना हत्या का मामला

यह मामला 16 अगस्त 2012 का है। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की जमालपुर निवासी गायत्री देवी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गायत्री देवी ने आरोप लगाया था कि उनके पति इंद्रमोहन चौहान को फरीदपुर निवासी अरुण कुमार मौर्य अपने साथ मुहम्मदाबाद रोडवेज ले गया। वहीं एक होटल में खाने में जहर दे दिया गया। हालत बिगड़ने पर आरोपी उन्हें घर के पास छोड़कर फरार हो गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि होटल में इंद्रमोहन चौहान को खाते-पीते कई लोगों ने देखा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने विचारण के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा की। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, रामचंद्र चौहान और प्रवीण कुमार मिश्रा ने कुल 12 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी को कम से कम सज़ा देने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

Also Read: Lucknow News: पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, पराली की चिंगारी से लगी आग

Get real time updates directly on you device, subscribe now.