Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से झटका, 14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के संस्थापक मौलाना तौकीर रज़ा खान को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई पेशी के बाद उनकी हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
इस फैसले का मतलब है कि मौलाना तौकीर रज़ा को अभी कुछ और दिन जेल की सलाखों के पीछे ही काटने होंगे। मौलाना तौकीर रज़ा अब 25 नवंबर 2025 तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मौलाना तौकीर रज़ा कुल 12 मामलों में आरोपी हैं और इनमें से ज़्यादातर मुकदमों में उनकी ज़मानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। मौलाना के साथ-साथ इस मामले से जुड़े अन्य 46 अपराधियों की हिरासत भी कोर्ट ने बढ़ा दी है।

आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा
यह मामला इसी साल 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर भड़की हिंसा से जुड़ा है। पुलिस की इजाजत न मिलने के बावजूद, मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समाज के लोगों से इस्लामिया मैदान में जमा होने की अपील की थी।
जब पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव, गोलीबारी और तेज़ाब से हमले का आरोप है। बरेली हिंसा के सिलसिले में शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज कुल 10 मुकदमों में मौलाना तौकीर रज़ा को आरोपी बनाया गया है। वह 27 सितंबर, 2025 से ही फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।
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