मिशन शक्ति अभियान: बाल विवाह रोकने के संकल्प पर कुशीनगर में 4 बालिकाएं सम्मानित

पडरौना (कुशीनगर): महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति’ (फेज 5.0) के विशेष अभियान के तहत, कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में “बाल विवाह को न-चैंपियंस का सम्मान” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाल विवाह न करने का दृढ़ संकल्प लेने वाली चार बालिकाओं को सम्मानित किया गया।

बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी

कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुव चन्द्र त्रिपाठी ने बाल विवाह की कुप्रथा को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिनियम के अनुसार, बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालक के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से कम में विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि कम आयु में विवाह करने से बालक-बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सम्मान और हेल्पलाइन जागरूकता

कार्यक्रम में बाल विवाह न करने का संकल्प लेने वाली चार बालिकाओं को मिशन सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री और फूलमाला प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर, आम जनता और उपस्थित कर्मिकों को विभिन्न आपातकालीन और सहायता टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

  • 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन
  • 1090: वुमेन पावर लाइन
  • 1930: साइबर हेल्पलाइन
  • 112: आपातकालीन पुलिस सेवा
  • 108/102: एम्बुलेंस सेवाएं

कार्यक्रम को सफल बनाने में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अभिषेक कुमार सिंह, संरक्षण अधिकारी विनय कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नवीन सिंह सहित विभाग के अन्य कर्मिकों की अहम भूमिका रही।

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