विधायक रमाकांत यादव सहित छह लोगों को MP-MLA कोर्ट ने किया दोषमुक्त, जानिए पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रमाकांत यादव और उनकी पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को एक पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत मिली है। एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को इस मामले में सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रमाकांत यादव पर आरोप था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान, 6 फरवरी को, चुनाव प्रचार का समय शाम 5:00 बजे समाप्त होने के बाद भी, उन्होंने 5:20 बजे तक (20 मिनट अतिरिक्त) निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी रंजना यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन था। रमाकांत यादव, उनकी पत्नी रंजना यादव (तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी), विनोद राय, मुरली यादव, परशुराम यादव और जय गुरुदेव को आरोपी बनाया गया था।

कोर्ट का निर्णय

विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविन्द्रनाथ यादव ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 6 गवाह मुकदमे में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव या आरोपों को सिद्ध न कर पाने के आधार पर सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।

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