नहीं जाएगी Mukesh Malhotra की विधायकी, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Sandesh Wahak Digital Desk: मध्य प्रदेश के विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा (Mukesh Malhotra) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पहले उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने रद्द किया था चुनाव

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था। यह फैसला जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की बेंच ने सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवार द्वारा चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं देना एक गंभीर त्रुटि है और इससे मतदाताओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती।

BJP उम्मीदवार ने दी थी चुनौती

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ माना था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक माना जाए। इस फैसले के बाद यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। हालांकि इस आदेश को मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदला समीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी विधायकी को बरकरार रखा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया है, जिससे विजयपुर सीट पर राजनीतिक स्थिति एक बार फिर बदल गई है।

 

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