मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

Sandesh Wahak Digital Desk: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उमर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है, जिसके बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।

उमर अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर और जाली दस्तावेज तैयार किए थे। यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था।

हाल ही में पुलिस ने इसी मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निचली अदालत (गाजीपुर कोर्ट) से जमानत खारिज होने के बाद उमर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उमर अंसारी के लिए फिलहाल कानूनी लड़ाई में थोड़ी राहत मिली है। क्या आप मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े अन्य मामलों के बारे में जानना चाहेंगे?

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