NCPCR ने राज्यों का जारी किए निर्देश, बाल विवाह को लेकर कही ये बात

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। देश में बाल अधिकार संरक्षण के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था एनसीपीसीआर (NCPCR) ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अक्षय तृतीया और ईद से पहले बाल विवाह के खिलाफ निर्देश जारी करें।

सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए नोटिस में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कहा कि यह देखा गया है कि हर साल विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में अक्षय तृतीय या अक्का तीज और ईद के बाद बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं।

इस साल दोनों ही त्योहारों के 22 अप्रैल को मनाए जाने की संभावना है।

एनसीपीसीआर (NCPCR) ने कहा इसलिए आयोग आप सभी के कार्यालयों से सभी जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, प्रधान सचिवों, कानून एवं न्याय विभाग को उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध करता है, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकार उचित कदम उठा सके।

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