UP News: ‘किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता’, HC ने लगाई क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में 6 जुलाई को उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए दयाल ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,

“आप किसी को एक दिन, दो दिन या तीन दिन तक मूर्ख बना सकते हैं… लेकिन पांच साल तक नहीं।”

क्या है पूरा मामला?
Yash Dayal

27 वर्षीय क्रिकेटर यश दयाल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दोनों की मुलाकात पांच साल पहले हुई थी और तभी से यश दयाल ने शादी का वादा किया था।

लेकिन कई वर्षों तक रिश्ता निभाने के बावजूद, जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला, तो यश ने बहाने बनाए और बाद में यह भी सामने आया कि उसका अन्य महिलाओं से भी संबंध है।

पीड़िता के अनुसार, उसने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) पर 21 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 6 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

कोर्ट की टिप्पणियां बनीं चर्चा का विषय

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महिला के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मौखिक टिप्पणी की कि

“5 साल तक यदि कोई रिश्ता निभाया गया है, तो यह स्पष्ट है कि सिर्फ एकतरफा झांसा नहीं हो सकता।”

हालांकि, कोर्ट ने FIR को निरस्त करने की याचिका पर अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया, लेकिन दयाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

आगे क्या?

  • यश दयाल की गिरफ्तारी पर अब आदेश की अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।

  • याचिका पर आगे सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि FIR को निरस्त किया जाए या नहीं।

  • मामला अभी जांच के अधीन है और पुलिस पक्ष को भी अपना जवाब दाखिल करना है।

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