ओडिशा सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, अब बेचना और बनाना होगा अपराध
Sandesh Wahak Digital Desk: ओडिशा सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए गुटखा, तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
सरकार का यह आदेश केवल गुटखा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में वे सभी चीजें आएंगी जिनमें तंबाकू या निकोटीन मिला हो। चाहे वह सादा हो या फ्लेवर वाला। जर्दा, खैनी और सुगंधित तंबाकू भी अब प्रतिबंधित हैं। इन उत्पादों का निर्माण (Production), पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ अब गैरकानूनी माना जाएगा।
राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध के पीछे जनता, खासकर युवाओं की सेहत का हवाला दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बताया कि गुटखा और खैनी सीधे तौर पर मुंह, गले, पेट, किडनी और पैंक्रियास के कैंसर का कारण बनते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के तहत लिया गया है। 2013 के पुराने नियमों में कुछ कमियां थीं, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है ताकि पूरे राज्य में एक समान सख्ती बरती जा सके।
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