Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख, बरेली के DM और SSP को किया तलब
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली जिले के जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को अदालत में तलब किया है। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।
घर में सामूहिक नमाज रोकने का आरोप
मामले की जानकारी के अनुसार डीएम और एसएसपी पर घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि बरेली जिले के मोहम्मद गंज गांव में 16 जनवरी 2026 को हसीन खान के घर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान कुछ हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद पुलिस ने वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसी घटना को लेकर याची तारिक खान की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई है।
अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से किया तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बरेली के डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने अवमानना के मामले में दोनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
23 मार्च को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने इस याचिका को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोनों अधिकारी निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
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