राहुल गांधी नागरिकता विवाद: रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुआ केस, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा मामला अब रायबरेली के बजाय लखनऊ की विशेष अदालत में सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को मामले को स्थानांतरित (Transfer) करने की याचिका को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

कोर्ट का फैसला और आधार

न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। भाजपा कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें रायबरेली में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के कारण मामले की ‘निष्पक्ष सुनवाई’ न हो पाने की आशंका भी जताई थी।

वादी ने सुरक्षा कारणों और न्याय की पारदर्शिता का हवाला देते हुए मुकदमे को रायबरेली से लखनऊ की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट में भेजने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने उचित माना।

क्या है मामला?

यह पूरा विवाद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर है। याचिकाकर्ता शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक परिवाद (Criminal Complaint) दाखिल किया है, जिसमें उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। अब तक इस मामले की प्रक्रिया रायबरेली की विशेष अदालत में चल रही थी। अब इस आदेश के बाद, लखनऊ की विशेष अदालत इस मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई करेगी।

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