वीर सावरकर विवाद में राहुल गांधी को SC से राहत बरकरार, सुनवाई 4 हफ्ते टली

Sandesh Wahak Digital Desk: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए उनके विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत फिलहाल बरकरार है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई टल गई, और अब अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

पिछली सुनवाई में राहुल को मिली थी फटकार

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लखनऊ की निचली अदालत द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन उनके बयान को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए साफ कहा था कि अगर भविष्य में वे इस तरह के अपमानजनक बयान देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि राहुल गांधी के बयान जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने के इरादे से दिए गए थे, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के तर्क का समर्थन करते हुए कहा था कि राहुल गांधी के कार्य समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से किए गए थे।

दरअसल, राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था और कहा था कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की निचली अदालत के समन और वहाँ चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।

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