Rajkot Fire: 28 मौतों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 6 सीनियर अधिकारी सस्पेंड

Rajkot Gaming Zone accident: गुजरात के राजकोट TRP गेमिंग जोन हादसे में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने छह सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जबकि राजकोट नगर निगम के दो अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर जयदीप चौधरी और टाउन प्लानर गौतम जोशी को निलंबित कर दिया है।

9 Children Among 27 Dead In Massive Fire At Gaming Zone In Gujarat's Rajkot

इसके साथ ही सड़क एवं निर्माण विभाग के दो अधिकारी एडिशनल इंजीनियर पारस कोठिया और डिप्टी इंजीनियर एम आर सुमा को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं, पुलिस विभाग के दो अधिकारी इंस्पेक्टर एन आर राठौड़ और इंस्पेक्टर वी आर पटेल को भी सस्पेंड किया गया है।

इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को राजकोट गेम जोन दुर्घटना स्थल पर निजी तौर पर निरीक्षण किया था और इस गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही राज्य सरकार ने छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया।

बता दें कि राजकोट के टीआरपी गेम जोन में जनरेटर के लिए 1500 से दो हजार लीटर डीजल, गो कार रेसिंग के लिए एक हजार से पंद्रह सौ लीटर पेट्रोल जमा था। जिसकी वजह से आग इतनी भयंकर रुप से फैली कि पूरा खाका जलकर खाक हो गया। वहीं गेम जोन से बाहर निकलने और प्रवेश के लिए केवल एक ही रास्ता छह से सात फुट का था। गेम जोन में एंट्री के लिए 99 रुपये की स्कीम थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग हादसे के समय वहां में मौजूद थे। इस मामले में राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान

तो वहीं मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की स्पेशल बेंच ने रविवार को सुनवाई करते हुए इसे मानव निर्मित आपदा बताया था। न्यायालय ने कहा था कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायालय ने कहा था कि निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि निगम ये जानकारी एक दिन में मुहैया कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा।

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