हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत देने से किया इनकार, भतीजी की शादी में शामिल होने की लगाई थी गुहार
Sandesh Wahak Digital Desk: करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई राहत देने से मना कर दिया। राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल या जमानत मांगी थी।
यह विवाद करीब 15 साल पुराना है और राजपाल यादव की फिल्म निर्माण की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता-पता लापता’ बनाने के लिए ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे राजपाल यादव आर्थिक संकट में फंस गए और उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए। भुगतान न होने पर कंपनी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। कोर्ट ने उन्हें पैसे चुकाने के कई मौके दिए, लेकिन बार-बार विफलता के बाद 4 फरवरी को उन्हें सरेंडर करना पड़ा।
राजपाल यादव के वकील भाष्कर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि 5 करोड़ में से अब तक ढाई करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वकील ने तर्क दिया। राजपाल अपने परिवार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, जो उनका अधिकार है। वकील ने कहा कि वे जेल में राजपाल से मिलकर आगे के भुगतान के लिए निर्देश लेंगे। अभिनेता ने पैसे देने से कभी इनकार नहीं किया है। वकील के मुताबिक, राजपाल पहले ही तीन महीने की सजा काट चुके हैं।
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